छत्तीसगढ़

गाड़ी के छतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी के द्वारा राशि देने से इनकार करने पर जिला उपभोक्ता आयोग जनजगी

चाम्पा में वाद प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा फैसला सुनाया गया कि आवेदक को बीमा कंपनी पूरा खर्च के साथ मानसिक छति एवम वाद देगी जांजगीर के सिटी कोतवाली थाने के सामने जांजगीर निवासी बादल बजाज पिता परमानंद बजाजअपने दुकान से घर जाते वक्त गाड़ी गाय से टकरा गई जिसमें वाहन छतिग्रस्त हो गया लेकिन बीमा कंपनी ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वाहन चालक और दिनांक में हेरफेर करके बताया गया है इससे बादल बजाज ने मामला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत किया उसने बताया कि बीमा कंपनी इफको टोकियो ने बीमा अवधि के दौरान गाड़ी की रकम देने से इनकार किया है जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष तजेसवरी देवी देवांगन सदस्य मनरमण सिंह ,एवम मंजू लता राठोर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि बीमा कंपनी इफको टोकियो को छतिग्रस्त गाड़ी का खर्च वहन करना होगा मरम्मत की पूरी रकम 28000/- व मानसिक पूर्ति के लिए 5000/- व 2000/- वाद वयय 45 दिन के अंदर आवदेक को अदा करने का आदेश दिया

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