अपर मुख्य सचिव श्रीमती शमी ने की पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता की समीक्षा

भोपाल
अपर मुख्य सचिव खाद्य श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जिलों के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारी तथा ऑयल कंपनी एवं सीजीडी के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि ऐसे हाउसहोल्ड जहां पीएनजी की लाईन कनेक्ट की जा चुकी है, उनको आगामी 10 दिवस के अंदर पीएनजी सप्लाई शुरू करें। ऐसे उपभोक्ताओं को समझाईश भी दी जाये कि यदि उनके द्वारा पीएनजी सप्लाई नहीं ली जाती है, तो भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 03 माह में उनकी एलपीजी सप्लाई बंद की जा सकती है। एसीएस श्रीमती शमी ने गृह विभाग के अधीन आने वाले संस्थाओं/सुधार ग़ृ़हों के साथ-साथ पुलिस, सीएपीएफ, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, ऑफिसर्स कॉलोनी, सामान्य प्रशासन पूल के घरों, पुलिस मुख्यालय, पुलिस कॉलोनी, आदि में जहां से आस-पास पाईपलाईन बिछी हुई है, उनको प्राथमिकता के आधार पर पीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि ऐसे क्षेत्र जहां पाईपलाईन बिछी हुई है, उनके रहवासियों एवं व्यवसायियों की सूची तैयार की जाकर कॉलोनियों में कैम्प लगाने की कार्यवाहीं की जा रही है। जिलों को निर्देश दिये गये कि प्रचार-प्रसार एवं कैम्प लगाने की कार्यवाहीं में स्थानीय निकाय नगर निगम एवं नगर पालिका के अधिकारियों तथा वार्ड पार्षद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जहां आस-पास पाईपलाईन गई है, उन क्षेत्रों की औद्योगिक इकाईयों की पहचान की जाकर पीएनजी पर शिफ्ट करने के निर्देश दिये गये। सीजीडी संस्थाओं के मैन पावर में वृद्धि करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पॉलीटेक्निक आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से प्रशिक्षार्थियों की सूची प्राप्त कर सीजीडी संस्था को उपलब्ध करायी जा रही है, जो उन्हें लघु प्रशिक्षण देने के बाद कार्य में लगायेंगे।
ऑयल कंपनी से प्राप्त जानकारी के आधार पर, जिले के माईग्रेट लेबर तथा छात्रों को खाना पकाने के लिए गैस उपलब्ध कराने के लिए ऑयल कंपनी द्वारा 5 केजी के सिलेण्डर 1529 रूपये प्रति कनेक्शन के मान से उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ऐसे सिलेण्डर बगैर एड्रेस प्रूफ के प्राप्त किये जा सकते हैं। ऐसे 5 केजी सिलेण्डर को रिफिल कराने के लिए रिफिल चार्ज 585 रूपये है।
नगर निगम/नगर पालिका द्वारा जिंगल के माध्यम से कचरा गाड़ी के द्वारा पीएनजी का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे हर घर को पीएनजी के लाभ एवं पीएनजी कनेक्शन लगाने की प्रक्रिया से अवगत कराया जा सकता है। शादी गार्डन एवं केटरर्स तथा स्ट्रीट वेण्डर्स को 70 प्रतिशत सीमा के अधीन कमर्शियल सिलेण्डर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
सीजीडी संस्थाओं को पाईपलाईन बिछाने की अनुमति
राज्य शासन द्वारा पीएनजी कनेक्शन प्रदाय करने के लिए सीजीडी संस्थाओं को उनके आवेदन किये जाने के 24 घंटे के अंदर पाइपलाइन बिछाने की ROU स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। अभी तक समस्त स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं, कोई भी आवेदन शेष नहीं है ।
कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही
प्रदेश में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अभी तक 3226 स्थानों पर जांच की गई, 3961 एलपीजी सिलेण्डर जब्त किये गए तथा 11 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराई गई। प्रदेश के समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों को सतत रूप से गैस एजेंसी एवं पेट्रोल पंपों की जांच करने के निर्देश दिये गये है।



