बिना लाइसेंस साहूकारी का बड़ा खुलासा: उधार के बदले वाहन रखने और धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार

आरोपी के कब्जे से 21 मोटरसाइकिल और 1 ट्रैक्टर जब्त, पुलिस ने साहूकारी अधिनियम व बीएनएस की धाराओं में की कार्रवाई
चंद्रपुर:— सक्ती जिले की चंद्रपुर पुलिस ने बिना वैध लाइसेंस के अवैध साहूकारी करने और कर्ज की रकम वसूलने के नाम पर धमकी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 21 मोटरसाइकिल एवं 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देकर भुगतान नहीं होने पर उनके वाहन अपने कब्जे में रख लेता था और विरोध करने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी देता था।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी ने थाना चंद्रपुर पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसने करन यादव से 20 हजार रुपये उधार लिए थे। आर्थिक तंगी के कारण समय पर राशि वापस नहीं कर पाने पर आरोपी ने उसके मोटरसाइकिल को अपने पास खड़ा करने के लिए कहा। जब प्रार्थी ने ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे क्षति पहुंचाने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर चंद्रपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम की धारा 11एफ तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक प्रफुल कुमार ठाकुर (भा.पु.से.) के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) सुमित गुप्ता के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी जितेन्द्र कोसले के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी करन यादव, पिता गंगाराम यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी चंद्रपुर को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 21 नग मोटरसाइकिल और 1 ट्रैक्टर जब्त किया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि जब्त किए गए वाहन किन-किन लोगों के हैं तथा क्या आरोपी लंबे समय से बिना लाइसेंस के साहूकारी का कारोबार संचालित कर रहा था। मामले में अन्य पीड़ितों के सामने आने की भी संभावना जताई जा रही है।
इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक निरीक्षक तेजेन्द्र कुमार सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक रामकुमार रात्रे, आरक्षक राधेश्याम बरेठ खिलेश्वर साहू एवं महेन्द्र राठौर की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि बिना लाइसेंस के साहूकारी करना कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से ब्याज पर पैसा देकर लोगों से वाहन या अन्य संपत्ति गिरवी रखवा रहा है या धमकी देकर वसूली कर रहा है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



