मध्य प्रदेश

कोर्ट ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी बलदीर सिंह गोड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 6 हजार का जुर्माना

अनूपपुर
मध्य प्रदेश के अनूपपुर में द्वितीय सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल की अदालत ने थाना कोतवाली में पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी बलदीर सिंह गोड (49) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें साथ ही 6000 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

ग्राम केकरपानी का निवासी आरोपी बलदीर सिंह गोड ने 18 फरवरी 2023 को अपनी पत्नी अनसिया बाई गोड की हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि, आरोपी बलदीर सिंह गोड ने केकरपानी स्थित घर पर पत्नी अनसिया बाई के साथ मारपीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।
 
जिसके बाद मामले में थाना कोतवाली ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की गई और आरोप पत्र न्यायालय के सामने पेश किया। जहां न्यायालय में लोक अभियोजक की सशक्त पैरवी के बाद आरोपी को दोषी पाया गया। जिसके बाद आरोपी बलदीर सिंह गोड को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी गई। साथ भी 6000 का जुर्माना लगाया गया।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button