मध्य प्रदेश

बाल विवाह की रोकथाम के लिये निकाली गई जागरूकता रैली, ली गई शपथ

अनूपपुर

कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास परियोजना अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा विद्यालयों में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत एक भी बाल विवाह न हो सके, इसके लिये विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। जिसमें बाल विवाह के रोक थाम हेतु जागरूकता रैली निकालने के साथ ही नारे लेखन का कार्य किया गया तथा शपथ भी ली गई। जिसके माध्यम से ग्रामीणजनों को बताया गया कि लड़के की उम्र 21 वर्ष व लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही विवाह करना चाहिये।

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button