छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़-रायगढ़ में क्लेम में आनाकानी पर बीमा कंपनी को ब्याज सहित चुकाने होंगे 20 लाख रुपए

रायगढ़.

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थानीय शाखा से मकान का बीमा कराने के बाद बीमित अवधि में आगजनी से मकान को क्षति पहुंचने की स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा बीमा राशि का भुगतान करने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दोषी करार देते हुए बीमा धारक को 20 लाख रुपये से अधिक का मय ब्याज भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

आवेदक डॉ सरोज कुमार निवासी दिनदयाल पुरम फेस 1 छोटे अतरमुडा के स्वामित्व की भूमि ग्राम अतरमुड़ा पटवारी हल्का नंबर-13. तहसील व जिला रायगढ़ में भूमि है, भूमि पर आवेदक द्वारा ऋण सुविधा प्राप्त कर 2004 में मकान का निर्माण कराया गया। मकान की सुरक्षा के लिए अनावेदक कार्यालय से 30 नवंबर 2014 को विधिवत प्रीमियम अदा कर बीमा कराया गया जोकि 29 नवंबर से 28 नवंबर 2024 के लिये वैध है। जिसका पॉलिसी नंबर 0000000002307235 है। 25 अप्रैल 2021 को मकान में सिलेंडर में अचानक आग लग जाने से हुए विस्फोट के कारण पुरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया और मकान में रखा अन्य समान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button