मध्य प्रदेश

गांधी सागर बांध से 891.944 एमसीएम पानी छोड़ने की अनुमति जारी, निर्धारित शर्तों पर जारी की गई अनुमति

भोपाल
मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग जयपुर द्वारा प्रदत्त अनापत्ति एवं अनुशंसा के तहत ग्रीनको ग्रुप द्वारा 1920 मेगावॉट पम्प स्टोरेज परियोजना के निर्माण के लिये गांधीसागर बांध से 891.944 एमसीएम जल प्रवाहित करने की निर्धारित शर्तों पर अनुमति जारी की गई है।

प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल श्री विनोद कुमार देवड़ा ने मुख्य अभियंता जल संसाधन उज्जैन को निर्धारित शर्तों के अधीन पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए आवश्यक जल गांधीसागर बाँध में संग्रहित रखने के निर्देश दिये हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि बाँध से जल प्रवाहित करने के लिए निर्धारित ऑपरेशन मैन्यूअल/बाँध सुरक्षा के मापदण्डों का पालन करना होगा। बाँध से जल प्रवाहित किये जाने के लिए निर्धारित (म.प्र. एवं राजस्थान राज्य) अंतर्राज्यीय नियंत्रण समिति/सदस्यों से परस्पर समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बाँध के निचले क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक अलार्मिंग तंत्र के संज्ञान में लाकर जल प्रवाहित किये जाने की कार्रवाई की जाये। गांधीसागर जलाशय से प्रवाहित 891.944 एमसीएम जल के राणा प्रताप सागर बाँध में सुरक्षित संग्रहण एवं समुचित उपयोग के संबंध में राजस्थान राज्य के संबंधित मुख्य अभियंताओं से आवश्यक समन्वय किया जाए। सुरक्षित रूप से जल प्रवाह के दौरान टीम का गठन कर सतत् मॉनिटरिंग की कार्यवाही सुनिश्चित करें। जल प्रवाह किये जाने की कार्यवाही के संबंध में संबंधित कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व और पुलिस) और तहसीलदार को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।

 

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