मध्य प्रदेश

गला घोंटकर मां की हत्या करने वाले बेटे और उसके दोस्त को उम्रकैद

धार

मां की निर्ममतापूर्वक हत्या और चोरी के आरोपी बेटे और उसके दोस्त को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों पर चार-चार हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। जानकारी उपसंचालक लोक अभियोजक त्रिलोक चंद बिल्लौर ने दी है।

दरअसल घटना सागोर थाना क्षेत्र के खंडवा की है। कलयुगी बेटे ने पैसे के लालच में दोस्त के साथ मिलकर 24 अप्रैल 2019 को मां की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी। आरोपी बेटे ने बुजुर्ग मां की रस्सी से गला घोट कर हत्या के बाद उसके बाद पैरों को टखने के पास से काटकर अलग चांदी के कड़े और 50 हजार रुपए चुरा लिया था। इस करतूत को लूट की नीयत से अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा इस मामले का पर्दाफाश कर केस प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के यहां पेश किया था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी रणजीत और जितेंद्र दोनों निवासी खंडवा थाना सागोर को लूट, हत्या सहित पुलिस को गुमराह और चोरी का माल छुपाने जैसे अपराधों का दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने 4-4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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