छत्तीसगढ़

मुलमुला पुलिस की कार्रवाई, 07 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ विक्रेता गिरफ्तार

मुलमुला, जांजगीर-चांपा। मुलमुला पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 07 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी भूपेन्द्र कश्यप (पिता अयोध्या कश्यप, उम्र 28 वर्ष, निवासी जेवरा, थाना मुलमुला) को शराब बेचते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जांजगीर विजय पैकरा के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में, 09 अप्रैल 2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि जेवरा निवासी भूपेन्द्र कश्यप अवैध रूप से महुआ शराब बेच रहा है।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। इस दौरान आरोपी भूपेन्द्र कश्यप के कब्जे से एक हरे रंग के प्लास्टिक के डिब्बे (जैरिकेन) में 05 लीटर और एक पेप्सी की 02 लीटर क्षमता वाली बोतल में 02 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई। जब्त की गई कुल 07 लीटर शराब की अनुमानित कीमत 700 रुपये है।
पुलिस ने आरोपी भूपेन्द्र कश्यप के विरुद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 85/24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया। आज दिनांक 09 अप्रैल 2025 को आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में उप निरीक्षक विनोद जाटवर (थाना प्रभारी मुलमुला), सउनि नरेन्द्र डिक्सेना, सउनि हेमलाल महिलांगे, सउनि कपिल साहू, प्र.आर. बलबीर सिंह, प्र.आर. नफीस खान, आरक्षक जितेन्द्र कुर्रे और म.आर. जयंती लहरे का सराहनीय योगदान रहा।

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