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AI जेनरेटेड तस्वीरों पर रोक, ऐश्वर्या राय के अधिकारों की पुष्टि – दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय

मुंबई

बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस और मिसेज बच्चन ऐश्वर्या राय को लेकर फैसला सुनाया है। एक्ट्रेस ने अपने पति की तरह ही उनसे पहले अपने नाम, तस्वीर और आवाज की सुरक्षा और उनकी छवि बिगाड़ने के किसी भी प्रकार कंटेट पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

न्यायमूर्ति तेजस करिया ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि मशहूर हस्तियों की पहचान का दुरुपयोग उनकी गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाता है। अदालत ने कहा कि अगर तुरंत रोक नहीं लगाई गई तो इससे न केवल आर्थिक हानि होगी बल्कि ऐश्वर्या और उनके परिवार की सामाजिक छवि भी प्रभावित होगी।

इसके साथ ही जस्टिस तेजस कारिया ने कई संस्थाओं को ऐश्वर्या के नाम और व्यक्तित्व संबंधी गुणों के गलत इस्तेमाल से रोकने का आदेश दिया।

इसी हफ्ते कोर्ट पहुंची थी ऐश्वर्या
बता दें, ऐश्वर्या राय ने दो दिन पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और अपनी याचिका में कहा था कि उनकी पर्सनैलिटी, नाम, तस्वीरें, आवाज और पहचान का किसी भी प्रकार से अवैध इस्तेमाल न किया जाए।

 

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