उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार ग्राम रसोटा थाना बलोदा निवासी सुनील कुमार गौतम ने महराष्ट्र की बीज उत्पादक कम्पनी बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का धान बीज खेती के लिए जांजगीर के ओम ट्रेडर्स से 24 पैकेट बीज की खरीदी की गई थी

जांजगीर-जिला उपभोक्ता आयोग में प्रस्तुत परिवाद के अनुसार ग्राम रसोटा थाना बलोदा निवासी सुनील कुमार गौतम ने महराष्ट्र की बीज उत्पादक कम्पनी बायो साइंस प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का धान बीज खेती के लिए जांजगीर के ओम ट्रेडर्स से 24 पैकेट बीज की खरीदी की गई थी। खरीदे गए बीज की कीमत 23 हजार 160 रुपए थी। अच्छे उत्पादन की उम्मीद में किसान ने बीज खरीदा और खेती की, लेकिन बीज फेल हो गया। महज 40 फीसदी बीज में ही अंकुरण हुआ। इस पर किसान सुनील कुमार गौतम ने बीज वितरक से सम्पर्क किया। बीज वितरक ने बीज उत्पादक से सम्पर्क करने की बात कही। किसान ने कृषि विस्तार अधिकारी से मामले की शिकायत की, और मौके का निरीक्षण भी कराया। इसके बाद भी बीज उत्पादक और वितरक की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर किसान ने उपभोक्ता आयोग की शरण ली। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष श्रीमती तजेश्वरी देवी देवांगन, सदस्य मनरमण सिंह, मंजूलता राठौर ने प्रस्तुत परिवाद प्रकरण की सुनवाई की। आयोग ने साक्ष्यों के आघार पर बीज उत्पादक कम्पनी और वितरक एजेंसी को सेवा में कमी का दोषी पाया। बीज उत्पादक और वितरक द्वारा किसान को 25 हजार रुपए हर्जाना के साथ ही 10 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति और 2 हजार रुपए वाद व्यय 45 दिन के अंदर भुगतान करने का आदेश दिया गया है।