छत्तीसगढ़

कोरोना की जांच, उपचार एवं वैक्सीनेशन में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता

जांजगीर-चांपा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 25(1) (सी) में दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सीय उपचार एवं पुनर्वास हेतु प्राथमिकता से किए जाने का प्रावधान है। उक्त प्रावधानों के अनुरूप भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग द्वारा वैश्विक महामारी के दौरान दिव्यांगजनों की कोरोना जांच, उपचार एवं वैक्सीनेशन हेतु उपर्युक्त व्यवस्था कर उन्हें प्राथमिकता से सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के अनुरूप कलेक्टर यशवंत कुमार द्वारा जिले में संचालित समस्त कोविड सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर में दिव्यांगजनों के वैक्सीनेशन हेतु समुचित व्यवस्था कर प्राथमिकता से वैक्सीनेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने दिब्यांगजनों को कोरोना की जांच एवं उपचार में सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।

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