प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: किसान अब 14 अगस्त तक करा सकेंगे पंजीकरण, जांजगीर-चांपा में तिथि विस्तारित

जांजगीर-चांपा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ 2026) के तहत जिले के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अधिसूचित फसलों के बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि जो पहले 31 जुलाई निर्धारित थी, उसे बढ़ाकर 14 अगस्त 2026 कर दिया गया है। जो किसान किसी कारणवश तय समय सीमा के भीतर बीमा नहीं करा पाए थे, वे अब इस अतिरिक्त अवधि का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्य बिंदु एवं प्रीमियम दरें
जांजगीर-चांपा जिले में खरीफ 2026 के लिए मुख्य रूप से धान (सिंचित एवं असिंचित) को अधिसूचित किया गया है। योजना के तहत किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
*धान (सिंचित): ₹1,320 प्रति हेक्टेयर (कृषक प्रीमियम)
*धान (असिंचित):* ₹946 प्रति हेक्टेयर (कृषक प्रीमियम)
किन-किन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा कवर?
योजना के तहत विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती है:

  • बुवाई न हो पाने या रोपाई में असफलता।
  • स्थानीय प्राकृतिक आपदाएं (जैसे बाढ़, जलभराव आदि)।
  • फसल कटाई प्रयोग के आधार पर उपज में आई कमी।
    *फसल कटाई के बाद नुकसान: कटाई के उपरांत 14 दिनों के भीतर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से हुए नुकसान की भरपाई।
    आपदा की स्थिति में 72 घंटे के भीतर दें सूचना
    यदि स्थानीय आपदा या फसल कटाई के बाद कोई नुकसान होता है, तो किसानों को 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। सूचना दर्ज कराने के माध्यम:
    *हेल्पलाइन नंबर:* 14447
    *व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर: 70655-14447
    अन्य माध्यम: निकटतम बैंक, लोक सेवा केंद्र (CSC), कृषि विभाग, राजस्व विभाग या कृषि रक्षक पोर्टल।
    आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन प्रक्रिया
    ऋणी एवं अऋणी दोनों श्रेणी के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। अऋणी किसानों को आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
  • आधार कार्ड
  • ऋण पुस्तिका (B-1)
  • बैंक पासबुक
  • बुवाई प्रमाण पत्र या स्वघोषणा पत्र
  • सक्रिय मोबाइल नंबर
    (नोट: बटाईदार, काश्तकार एवं साझेदार किसानों को काश्तकार घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा।)
    पंजीयन के केंद्र:
    किसान अपने निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, लोक सेवा केंद्र (CSC) या राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर स्वयं जाकर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं।

कृषि विभाग की अपील
उप संचालक कृषि श्री राकेश शर्मा ने बताया कि “प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय को सुरक्षित रखने और कृषि क्षेत्र में जोखिम घटाने का एक मजबूत साधन है। जिला जांजगीर-चांपा के सभी किसान भाई-बहन अंतिम तिथि (14 अगस्त 2026) का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना फसल बीमा पंजीयन अवश्य कराएं।”

Related Articles

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *

Back to top button