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कन्हाईबंद में नियमों को ताक पर रखकर चल रहा था ‘मां शारदा लॉजिस्टिक्स’ का अवैध कारोबार: नगर तथा ग्राम निवेश विभाग का कड़ा शिकंजा, नोटिस जारी

​जांजगीर। जांजगीर-चांपा जिले के कन्हाईबंद में प्रशासनिक नियमों और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का बड़ा मामला उजागर हुआ है। बिना किसी वैधानिक अनुमति के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करने वाली कंपनी मेसर्स मां शारदा लॉजिस्टिक्स प्रा.लि. पर अब नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने शिकंजा कस दिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि कंपनी द्वारा संचालित गतिविधियां पूरी तरह अवैध और अनधिकृत हैं।
​जांच के घेरे में 1.503 हेक्टेयर का अवैध कब्जा व निर्माण
​नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चांपा द्वारा जारी आधिकारिक पत्र ने कंपनी के अवैध कारनामे की पोल खोल दी है। पत्र के अनुसार:
​प्रभावित खसरा नंबर: ग्राम कन्हाईबंद (पोस्ट सिवनी, तहसील जांजगीर) स्थित खसरा क्रमांक 645/5, 645/8, 645/36, 645/30, 645/6, 645/14, 645/3, 645/4, 645/21 एवं 645/25।
​रकबा: कुल 1.503 हेक्टेयर (लगभग पौने चार एकड़)।
​स्थिति: उक्त भूमि जांजगीर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जहां किसी भी प्रकार के निर्माण या विकास कार्य से पहले नगर एवं ग्राम निवेश से पूर्व-अनुज्ञा लेना कानूनन अनिवार्य है।
​खुलासा: विभाग ने स्पष्ट किया है कि मां शारदा लॉजिस्टिक्स को इस भूमि पर किसी भी प्रकार की विकास अनुज्ञा जारी नहीं की गई है।
​एसडीएम को पत्र, बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी?
​नियमों को ठेंगा दिखाकर धड़ल्ले से चल रहे इस अवैध कारोबार को लेकर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने 4 अगस्त को कंपनी को कारण बताओ नोटिस थमाया है। इसके साथ ही, भू-व्यवर्तन (डायवर्सन) नियमों के उल्लंघन की जांच और दंडात्मक कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को भी पत्राचार किया गया है।
​इतने बड़े भूभाग पर बिना किसी वैध स्वीकृति के व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन न केवल प्रशासन की नाक के नीचे चल रही खुली मनमानी को दर्शाता है, बल्कि यह भी सवाल खड़े करता है कि इतने लंबे समय से यह अवैध ढांचा किसकी शह पर फल-फूल रहा था। इस खुलासे के बाद अब क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और सबकी निगाहें प्रशासन की आगामी दंडात्मक कार्रवाई पर टिकी हैं।

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