छत्तीसगढ़

वाहन सुपुर्दनामे के मामलों में राहत, दुर्ग में आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

दुर्ग.

वाहन के भीतर गुप्त रूप से चार करोड़ रुपए रखकर ले जा रहे आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। इस मामले में 4 करोड रुपए के सुपुर्द नामा को लेकर कोर्ट में आवेदन लगाया गया था। जिस पर सुनवाई की तारीख बढ़ाकर 2 नवंबर की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजकुमार तिवारी ने बताया कि रकम सुपुर्द नामा के लिए आवेदक कमलेश आर शाह ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ की अदालत में नया आवेदन प्रस्तुत किया था इस पर 5 नवंबर को सुनाई होने वाली थी, परंतु किसी कारणवश सुनवाई की तारीख को बढ़ाते हुए 2 नवंबर की तारीख तय की गई है। खुर्सीपार पुलिस ने रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग पर पिकअप वाहन सीजी 04 क्यू यू 5996 को रोककर 25 अक्टूबर की रात लगभग 9 बजे तलाशी ली थी। वाहन से चार करोड़ रुपये की राशि बरामद हुई थी।

वाहन में मौजूद भावेश भाई डाभी और विष्णुदेव दुबे से पूछताछ के दौरान रकम के संबंध में संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिलने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 06 के तहत राशि जब्त कर प्रकरण जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया था। गांधी नगर गुजरात निवासी आवेदक कमलेश आर शाह ने अकोला अदालत के उत्तराधिकारी आदेश व अपनी दिवंगत पत्नी नीना शाह की फर्म मेसर्स मेक टेक के दस्तावेज 30 अक्टूबर को दुर्ग न्यायालय में पेश कर दावा किया कि यह रकम उनके वैध व्यवसाय की है। वहीं, पुलिस की जांच रिपोर्ट में वाहन से पकड़े गए लोगों के बयानों का हवाला देते हुए बताया गया कि उन्होंने रकम को जेट ट्रांसपोर्ट कार्परेशन के कारोबार से संबंधित बताया था। इसके बाद न्यायालय ने रकम लौटाने से मना कर दिया।

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