छत्तीसगढ़

आबकारी की कार्यवाही जारी जिले के अलग अलग जगहों पर छापा मार कार्यवाही

अवैध महुआ शराब के विरुद्ध कार्रवाई
1.कुल कायम प्रकरण -06
2.जप्त मदिरा-89 बल्क लीटर
3.गिरफ्तार आरोपी-06
4.गैर जमानती प्रकरण धारा-34(1) क 34(2),36,59(क)

सचिव सह आबकारी आयुक्त निरंजन दास एवं प्रबंध संचालक ए. पी.त्रिपाठी सर के द्वारा दी गई निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर जांजगीर जितेन्द्र कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार व नव पदस्थ सहायक आयुक्त आबकारी विकास कुमार गोस्वामी के विशेष मार्गदर्शन में आज दिनांक 24-06-2021 को जिला-जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध बहुत बडी कार्यवाही से शराब माफ़ियाओ मे दहशत

1) वृत्त सक्ती के ग्राम स्टेशन पारा से आरोपी शांति बाई चौहान के संज्ञान आधिपत्य से 09 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया।
2) वृत्त सक्ती के ग्राम टेमर से आरोपी जमुना बाई के संज्ञान आधिपत्य से 12 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया।
3) वृत्त सक्ती के ग्राम मालखरौदा से आरोपी हेमंत लहरे के संज्ञान आधिपत्य से 06 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब व 20kg महुआ लाहन जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया।
4) वृत्त सक्ती के ग्राम अडभार से आरोपी श्याम बाई ओगरे के संज्ञान आधिपत्य से 07 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया।
5) वृत्त बाराव्दार के ग्राम लवसरा से आरोपी मन्नू चौहान के संज्ञान आधिपत्य से 40 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया।
6) वृत्त बाराव्दार के ग्राम ठठारी से आरोपी परसाई लहरे के संज्ञान आधिपत्य से 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब जब्त कर छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2),59(क) का प्रकरण कायम किया गया।
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक गौरव दुबे, महेश राठौर, दिलीप प्रजापति, छबि पटेल,
वृत्त आरक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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