छत्तीसगढ़

कोविड से अनाथ बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना में करें शिक्षा की ब्यवस्था समय सीमा बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की

भू अधिग्रहण के प्रकरण किसी भी स्तर पर लंबित ना रहे -कलेक्टर,

लोकसेवा गारंटी अधिनियम में शामिल प्रकरणों का नियत समयावधि में निराकरण करने के निर्देश,

जांजगीर-चापा,
कलेक्टर जितेन्द्र कुमार शुक्ला ने कहा कि निर्माण कार्यों में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा प्रकरणों का शीघ्र निराकरण, स्वीकृत कार्यों का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदनों का समय सीमा के भीतर निराकरण किया जाए।
कलेक्टर ने आज जिला कार्यालय में आयोजित सप्ताहिक समय सीमा बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि शासन द्वारा स्वीकृत विकास कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाए। उन्होंने निर्माण और राजस्व विभाग के अधिकारियों से कहा कि निर्माण से संबंधित भू अधिग्रहण के प्रकरण किसी भी स्तर में लंबित न रहे,यह सुनिश्चित किया जाए । ऐसे प्रकरण जिसमें मुआवजा राशि स्वीकृत कर दी गई है, भूमि स्वामियों को तत्काल भुगतान किया जाए।
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों से कहा कि राजस्व न्यायालय नियमित रूप से आयोजित करें। राजस्व संबंधी प्रकरणों का समय पर निराकरण सुनिश्चित हो। ऐसे प्रकरण जिसमें कलेक्टर ने आवेदक या अनावेदक के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण लंबित हैं, उन प्रकरणों को उनके गुण दोष के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत खारिज करने अथवा एक पक्षीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों की सुनवाई के लिए लंबी अवधि की तारीख न दी जाए।
कलेक्टर ने भू अभिलेख शाखा के प्रभारी अधिकारी से कहा कि रिकॉर्ड दुरुस्ती की प्रक्रिया सतत जारी रहे। ऐसे हल्का पटवारी जहां रिकॉर्ड दुरुस्तीकरण के प्रकरण अधिक समय से लंबित हैं, उनकी मानिटरिंग कर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड संक्रमण के कारण हुई है उन बच्चों के लिए राज्य सरकार की महतारी दुलार योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। नगरीय निकायों व ग्रामीण क्षेत्रो में मृतकों की सूची के अनुसार संबंधित परिवार से संपर्क कर पात्र बच्चों को इसका लाभ दिया जाए। ऐसे बच्चे जो स्कूल में भर्ती योग्य नहीं है उनका आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीयन कराने तथा आने वाले समय में स्कूल में भर्ती करवाने के लिए कार्ययोजना बनाकर तैयार रखें।

कलेक्टर ने कहा कि कार्यालय आने वाले आगंतुकों से कार्यालय प्रमुख मुलाकात अवश्य करें। सामान्य चर्चा से ही कई प्रकरणों का निराकरण हो जाता है। आगंतुकों से संवाद हीनता की स्थिति निर्मित न हो, यह सुनिश्चित करें।
कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं का समय सीमा के भीतर निराकरण सुनिश्चित करें। कोई भी प्रकरण समय सीमा से अधिक लंबित न रहे।

कलेक्टर ने कहा कि 10 जुलाई को आयोजित होने लोक अदालत के लिए समझौता योग्य प्रकरणों की सूची बना कर आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लें। संबंधित पीठासीन अधिकारी से समन्वय कर लोक अदालत की निर्धारित तिथि की सूचना आवेदक और अनावेदक को सूचित भी करें।
उन्होंने कहा कि जांजगीर-चांपा जिले में वन क्षेत्र कम होने के कारण यहां बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। पौधा लगाने के साथ-साथ खाद, बीज, पानी की भी उपलब्धता एवं उसके संरक्षण भी सुनिश्चित हो। विगत वर्षों में लगाए गए पौधों के संरक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।

बैठक में खरीफ फसल की प्रगति, खाद बीज की उपलब्धता स्कूली छात्रों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ गजेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर लीना कोसम, राजस्व अधिकारी और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button