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आज 26 जनवरी से इस राज्य में लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जानें पूरी खबर!

देहरादून

आज 26 जनवरी से उत्तराखंड सरकार राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तैयार है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो जाएगा। नियम और कार्यान्वयन समिति की सलाह के बाद कुछ बदलावों को समीक्षा के लिए विधायी विभाग को भेजा गया था, ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 जनवरी से इसे लागू किया जाएगा। समीक्षा किए गए नियमों को कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने की संभावना है।

इस कानून को लेकर कर्मचारियों के लिए ब्लॉक-स्तरीय प्रशिक्षण सत्र चलाया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। राज्य सरकार ने अपना 'होमवर्क' पूरा कर लिया है और जनवरी तक से पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी।

यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है?

यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में सभी नागरिकों एक से कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।

गोवा में यूसीसी लागू
गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है और इसलिए गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिविल लोड लागू है। लेकिन अब उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा, जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है।

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