छत्तीसगढ़

03 दिसम्बर को मतगणना तिथि पर शुष्क दिवस घोषित

1603624082SHARAB KSHITITECH

03 दिसम्बर को मतगणना तिथि पर शुष्क दिवस घोषित जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में 03 दिसम्बर 2023 को होने वाले मतगणना के अवसर पर संबंधित मतगणना क्षेत्र के देशी मदिरा दुकान जांजगीर, विदेशी मदिरा दुकान जांजगीर, देशी मदिरा दुकान नैला, विदेशी मदिरा दुकान नैला, प्रीमियम शॉप जांजगीर, कम्पोजिट मदिरा दुकान खोखरा, कम्पोजिट मदिरा दुकान पिसौद, कम्पोजिट मदिरा दुकान सरखों और मद्य भण्डागार जांजगीर को सम्पूर्ण दिवस बंद रखने के लिये शुष्क अवधि/शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त दिवस में जिले के शेष मदिरा दुकाने यथावत् खुली रहेंगी। उक्त आदेश का कड़ाई के पालन करने कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button