छत्तीसगढ़

30 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर का फैसला

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जांजगीर-चांपा। टेलर दुकान जाने के लिए घर से निकली लड़की का अपहरण कर 30 लाख रुपए फिरौती मांगने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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जांजगीर के लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय के मुताबिक, भाठापारा जांजगीर निवासी अजय दास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी लड़की 24 सितंबर 2021 को दोपहर 12 बजे टेलर दुकान जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इस बीच 2 अक्टूबर 2021 को अजय दास के मोबाइल में एक मैसेज आया, जिसमें लापता लड़की उसके पास होने और वापसी के लिए 30 लाख रुपए की मांग की गई थी। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपी अल्ताफ उर्फ राजा खान निवासी जिला नरसिंहपुर मप्र थाना सुआतला से गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर ने आरोपी अल्ताफ उर्फ राजा खान धारा 364 के तहत आजीवन कठोर कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड तथा धारा 365 के तहत पांच साल का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय ने पैरवी की।

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