पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी पत्नी जानकी बाई निवासी मुक्ताराजा नया बाराद्वार थाना बाराद्वार को बीमा लाभ देने से इनकार किया । अब बीमा धन 50 लाख/- रू , खर्च व ब्याज सहित देना होगा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर का आदेश

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर का आदेश
पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर नॉमिनी पत्नी जानकी बाई निवासी मुक्ताराजा नया बाराद्वार थाना बाराद्वार को बीमा लाभ देने से इनकार किया । अब बीमा धन 50 लाख/- रू , खर्च व ब्याज सहित देना होगा।
पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर बीमा के पैसे देने से इनकार करने पर बीमा धन 50,00,000/- व मानसिक संताप का ₹30,000/- व वाद का खर्च ₹5,000/- आदेश दिनांक 45 दिनों के भीतर देना होगा नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज देना होगा । जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू , सदस्य विशाल तिवारी ने उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता जानकी बाई की शिकायत पर कि उसके पति ने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से संपूर्ण रक्षक बीमा पॉलिसी दिनांक 28/06/2022 से 28/06/2062 तक के लिए ली थी तथा पॉलिसी के चालू रहने के दौरान ही शिकायतकर्ता के पति छोटेलाल की मृत्यु हो गई थी, लेकिन विरुद्ध पक्ष टाटा AIA बीमा कंपनी ने बीमा के पैसे देने से शिकायतकर्ता को मना कर दिया कि उसके पति ने बीमा दावा के प्रपोजल फार्म में अपनी बीमारी तथा आय के संबंध में गलत जानकारी दी थी, इसलिए उपभोक्ता /शिकायतकर्ता को बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। जिला उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर पाया कि कि शिकायतकर्ता के पति छोटेलाल ने कोई असत्य या ग़लत जानकारी नहीं दी थी। बीमा कंपनी ने बीमा पॉलिसी जारी करने के पूर्व जांच भी कराया था, उसके बाद ही पॉलिसी जारी की थी। उपभोक्ता/ शिकायतकर्ता को बीमा का लाभ न देकर टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सेवा में कमी की है। अतः उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 35 के अंतर्गत पेश परिवाद को स्वीकार कर उक्त आदेश पारित किया गया ।