किराना दुकान की आड में अवैध रूप से चखना दुकान चलाने वाले संचालक पर आबकारी की कार्यवाही

जांजगीर चाम्पा : किराना दुकान की आड में चखना दुकान चलाने वाले संचालक पर आबकारी एक्ट की धारा 36 क शराब दुकान परिसर में चखना दुकान संचालित होने पर कार्यवाही कर दुकान संचालक को जमानत मुचलका पर छोडकर न्यायालय में चालान पेश किया जाऐगा।
जांजगीर नैला देशी अंग्रेजी शराब दुकान परिसर में किराना दुकान की आड़ में अवैध चखना दुकान संचालित करने वाले महेन्द्र कश्यप पिता व्यास कश्यप नैला निवासी को आबकारी विभाग कि सयुक्त टीम के द्वारा छापेमार कार्यवाही कर सील किया गया , उक्त चखना दुकान से कोरोना महामारी के चलते प्रतिबंधित सामग्री जप्त की गई, इससे पहले भी दुकान संचालक को कही बार आबकारी विभाग के द्वारा समझाई दि गई लेकिन दुकान संचालक ने विभाग के निर्देशों का अनकहा करते हुऐ दुकान का संचालन जारी रखा , जिस पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम जिसमें एडीओ नितिन शुक्ला, उप निरीक्षक अनिल मित्तल सर्कल जांजगीर, उप निरीक्षक दिलिप प्रजापति सर्कल शिवरीनारायण, प्रशिक्षुक उप निरीक्षक रानू मरकाम, संतोष राठौर आरक्षक ,मनोज तिवारी आरक्षक , राजकुमार कश्यप, रमनलाल नेमी आरक्षक, कल्याण प्रताप कहरा आरक्षक, सविता यादव सैनिक, की एक संयुक्त टीम ने सहायक आयुक्त आबकारी के दिशा निर्देश में बनाई गई जिसने आबकारी एक्ट की धारा 36 क के अनुसार कार्यवाही कर जमानत मुचलके पर दुकान संचालक को जमानत पर छोडा गया तथा न्यायालय में चालान पेश किया जाऐगा ।