छत्तीसगढ़

07 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मुलमुला पुलिस की कार्यवाही

जंजगीर-चांपा (छ.ग.): मुलमुला पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ कार्यवाही करते हुए धनीराम यादव पिता स्व. गोरेलाल यादव, उम्र 40 वर्ष, निवासी कोसा माना डेरा, थाना मुलमुला को 07 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण:
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) जांजगीर विजय पैकरा के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में, दिनांक 02.04.2025 को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी धनीराम यादव अपने निवास स्थान पर अवैध रूप से महुआ शराब बेच रहा है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। दबिश के दौरान आरोपी के कब्जे से एक हरे रंग के प्लास्टिक के डिब्बे में 05 लीटर और एक पेप्सी की 02 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक की बोतल में 02 लीटर, इस प्रकार कुल 07 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 700/- रुपये है।
पुलिस ने मौके पर ही आरोपी धनीराम यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके विरुद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 79/24 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को आज दिनांक 02.04.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस कार्यवाही में उप निरीक्षक विनोद जाटवर, थाना प्रभारी मुलमुला, प्र.आर. बलबीर सिंह, सउनि हेमलाल महिलांगे, सउनि कपिल साहू, प्र.आर. राजमणी द्विवेदी, सितेश यादव, आरक्षक राजेन्द्र राठौर, यशवंत कश्यप एवं म.आर. दिल्ली बघेल का सराहनीय योगदान रहा।

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