मध्य प्रदेश

देशद्रोही बोलने के मामले में पंडित धीरेंद्र शास्त्री कोर्ट में नहीं हुए पेश

शहडोल
प्रयागराज महाकुंभ में शामिल नहीं होने वालों को देशद्रोही बोलने के मामले में बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मंगलवार को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के न्यायालय में पेश नहीं हुए। अब इस मामले में अगली तिथि दो जून निर्धारित की गई है।

बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान को भड़काऊ और असंवैधानिक बताते हुए शहडोल जिला न्यायालय में अधिवक्ता संदीप तिवारी ने परिवाद दायर किया है।

इसकी सुनवाई करते हुए पिछले दिनों जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीता शरण यादव ने नोटिस जारी करके पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को निर्देश दिए थे।

इसमें कहा गया था कि वह मंगलवार 20 मई को सुबह 11 बजे स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री उपस्थित नहीं हुए। उनकी ओर से एक अधिवक्ता ने मेमो के आधार पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मामले में अब अगली सुनवाई दो जून को होगी।

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