छत्तीसगढ़

पुत्र की हत्या के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

 गौरेला
पिता ने अपने हाथों से ही पुत्र पर धारदार हथियार से किया था हमला और इस हमले में बेटे की मौके पर मौत हो गई थी। इसका चालान पेश किए जाने के बाद मात्र 07 माह के भीतर आया एडीजे कोर्ट ने निर्णय सुना दिया।

आरोपी पिता को आजीवन कारावास एव 500 रुपये अर्थ दंड। हत्या का ये प्रकरण थाना गौरेला का है। नगर के वार्ड सावंतपुर में पिता ने अपने पुत्र को मामूली वाद  विवाद के दौरान चाक़ू से हमला कर दिया था। जिससे मौक़े पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी । गौरैला पुलिस द्वारा धारा 103 एक बी एन एस के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी गिरफ़्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय प्रस्तुत किया था । जहाँ द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड  श्रीमती एकता अग्रवाल ने मात्र सात माह के भीतर मामले की सुनवाई कर आरोपी पिता राजेन्द्र साठे उर्फ़ राजू पिता दिनकर राव उम्र 58 वर्ष निवासी सामंतपुर को प्रकरण में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं पाँच सौ रु. अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री कौशल सिंह द्वारा की गई है।

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