छत्तीसगढ़

जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को लूटपाट और उगाही मामले में 7 साल की सश्रम कारावास

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारियों और सदस्यों को लूटपाट और उगाही के आरोप में जांजगीर कोर्ट ने 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब आरोपियों ने बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में एक कीटनाशक दुकान में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और लूटपाट करते हुए एक लाख रुपये की उगाही की थी।
घटना का विवरण
27 अगस्त 2021 को दोपहर के आसपास भूपेन्द्र रात्रे (31, बोकरामुड़ा बलौदा), लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा (29, भनपुरी रायपुर), तरुण कुमार (23, भनपुरी रायपुर), कृपाण बघेल (26, दीनदयाल कॉलोनी रायपुर), भोला कश्यप (29, मलदा, हसौद, शक्ति) और रामपाल कश्यप (24, जमड़ी, हसौद, शक्ति) ने एक राय होकर आवेदक की कीटनाशक दवाई दुकान में प्रवेश किया। उन्होंने अश्लील गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और लूटपाट कर एक लाख रुपये की उगाही भी की।
न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) जांजगीर के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।
अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), और 386 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 1 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
भोला कश्यप को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का साधारण कारावास होगा।

screenshot 2025 06 17 09 02 04 26 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9141121215331886022411 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 01 53 36 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9146819249281983474810 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 01 43 51 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9148011068594232844895 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 01 02 11 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9141413640235854748338 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 01 09 82 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9148467877536049312982 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 01 17 16 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9143558475220806389053 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 00 31 64 439a3fec0400f8974d35eed09a31f914747709930046711055 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 00 23 33 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9145064867478730041667 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 09 00 16 46 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9143997423740392500384 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 08 59 46 48 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9147652384029564318174 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 08 59 38 80 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9141042335777201812719 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 08 59 32 04 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9145952100369202159469 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 08 59 25 03 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9143383682623313877704 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 08 59 16 25 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9145656728561328199341 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 08 59 05 60 439a3fec0400f8974d35eed09a31f914641637089176431348 KSHITITECH
screenshot 2025 06 17 08 58 56 19 439a3fec0400f8974d35eed09a31f9148261219303084103857 KSHITITECH

इस पूरे मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर के योगेश गोपाल ने की।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button