जांजगीर चांपा जिले से बड़ी खबर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के 6 सदस्यों को लूटपाट और उगाही मामले में 7 साल की सश्रम कारावास

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छह पदाधिकारियों और सदस्यों को लूटपाट और उगाही के आरोप में जांजगीर कोर्ट ने 7-7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब आरोपियों ने बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में एक कीटनाशक दुकान में घुसकर गाली-गलौज, मारपीट और लूटपाट करते हुए एक लाख रुपये की उगाही की थी।
घटना का विवरण
27 अगस्त 2021 को दोपहर के आसपास भूपेन्द्र रात्रे (31, बोकरामुड़ा बलौदा), लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा (29, भनपुरी रायपुर), तरुण कुमार (23, भनपुरी रायपुर), कृपाण बघेल (26, दीनदयाल कॉलोनी रायपुर), भोला कश्यप (29, मलदा, हसौद, शक्ति) और रामपाल कश्यप (24, जमड़ी, हसौद, शक्ति) ने एक राय होकर आवेदक की कीटनाशक दवाई दुकान में प्रवेश किया। उन्होंने अश्लील गाली-गलौज करते हुए मारपीट की और लूटपाट कर एक लाख रुपये की उगाही भी की।
न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) जांजगीर के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया।
अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता (भा.दं.सं.) की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), और 386 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया। अर्थदंड न चुकाने पर प्रत्येक अभियुक्त को 15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इसके अतिरिक्त, अभियुक्तों को भा.दं.सं. की धारा 397 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड का भुगतान न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 1 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
भोला कश्यप को आयुध अधिनियम 1959 की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपये का अर्थदंड भी दिया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर 15 दिन का साधारण कारावास होगा।
















इस पूरे मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक जांजगीर के योगेश गोपाल ने की।