छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा: पीआईएल प्लांट हादसे में दो अधिकारी गिरफ्तार, 8 लाख का जुर्माना

जांजगीर-चांपा, 02 अगस्त, 2025 – जिले के प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PIL) प्लांट में हुए एक भीषण हादसे के मामले में पुलिस ने लापरवाही बरतने के आरोप में प्लांट के दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। इस हादसे में अब तक दो कर्मचारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 अन्य कर्मचारी अभी भी इलाजरत हैं।
पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देश पर की गई गहन जांच के बाद यह कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि यह दुर्घटना प्लांट में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन न करने के कारण हुई थी।
हादसे का विवरण
यह हादसा 12 अप्रैल, 2025 को हुआ था। प्लांट के इंडक्शन फर्नेस डिवीजन में काम के दौरान, फर्नेस नंबर 8 से गर्म धातु (मोल्टन मेटल) बाहर आ गई, जिसकी चपेट में आकर कुल 13 श्रमिक बुरी तरह झुलस गए थे।
पुलिस की जांच के अनुसार, 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे फर्नेस में कच्चा माल डाला गया था। सुबह 8 बजे, एक बिजली की केबल खराब होने से फर्नेस का हीटिंग सिस्टम बाधित हो गया था। दोपहर 3:30 बजे केबल की मरम्मत के बाद फर्नेस को दोबारा चालू किया गया। हीटिंग रुकने के कारण फर्नेस की ऊपरी सतह पर गर्म धातु और स्लैग जम गया था। जब श्रमिकों द्वारा लोहे की रॉड से इसे तोड़ा जा रहा था, तभी फर्नेस के अंदर से गर्म धातु और गैस तेज़ी से बाहर निकली, जिससे यह दुर्घटना हुई।
लापरवाही और कार्रवाई
जांच में यह स्पष्ट हुआ कि प्लांट के अधिकारी कारखाना अधिभोगी संजय जैन और कारखाना प्रबंधक उदय सिंह ने ज्वलनशील पदार्थ और मशीनरी से जुड़े काम के दौरान लापरवाही बरती और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की।
इस संबंध में, दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 287, 289, और 125 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को 16 जुलाई, 2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
मृत्यु और इलाज
हादसे में घायल हुए कर्मचारियों को तत्काल रायपुर और भिलाई के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। गंभीर रूप से घायल तीन कर्मचारियों को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के अपोलो अस्पताल भेजा गया था।
* मैनेजर अनूप कुमार चतुर्वेदी की हैदराबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
* सुरेश कुमार चंद्रा की भिलाई के अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई।
अन्य 11 घायल कर्मचारी अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं।
प्लांट पर जुर्माना
इस घटना के बाद, कारखाना निरीक्षक (स्वास्थ्य और सुरक्षा) ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्लांट की घोर लापरवाही पाए जाने पर प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PIL) पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

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