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मीट बैन असंवैधानिक: ओवैसी का बयान, अजित पवार ने भी जताई आपत्ति

नई दिल्ली/ मुंबई 
स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण डोंबिवली और मालेगांव में मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश पर राज्य में नया बवाल शुरू हो गया है। पहले तो शिवसेना ने इस पर आपत्ति जताई, फिर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन अवौसी ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया और अब महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस आदेश पर सवाल उठा दिए हैं। एनसीपी नेता अजित पवार ने 15 अगस्त को बूचड़खानों और मांस ब्रिकी करने वाली दुकानों को बंद करने के कुछ स्थानीय निकायों के आदेश पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि इस तरह का प्रतिबंध लगाना गलत है।

पवार ने कहा कि इस तरह के प्रतिबंध आमतौर पर आषाढ़ी एकादशी, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती आदि जैसे मौकों पर धार्मिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन करते हैं। पवार ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, ‘‘इस तरह का प्रतिबंध लगाना गलत है। बड़े शहरों में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। अगर यह भावनात्मक मुद्दा है तो लोग इसे (प्रतिबंध को) एक दिन के लिए स्वीकार कर लेते हैं लेकिन अगर आप महाराष्ट्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ऐसे आदेश जारी करते हैं तो यह मुश्किल है।’’

ओवैसी ने की कड़ी निंदा, असंवैधानिक बताया
AIMIM सांसद ओवैसी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) सहित भारत भर के कई नगर निगमों द्वारा 15 अगस्त को 'स्वतंत्रता दिवस' के मौके पर बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश की कड़ी निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, "ऐसा लगता है कि भारत भर के कई नगर निगमों ने 15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। दुर्भाग्य से, @GHMCOnline ने भी ऐसा ही आदेश दिया है। यह कठोर और असंवैधानिक है।" ओवैसी ने आगे लिखा, “मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? तेलंगाना के 99% लोग मांस खाते हैं। ये मांस प्रतिबंध लोगों के स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करते हैं।”

छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने भी लगाया बैन
छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका ने भी त्योहारों के मद्देनजर दो दिन यानी 15 और 20 अगस्त को शहर की सीमा के भीतर बूचड़खानों एवं मांस की दुकानों को बंद करने की घोषणा की है। इसमें कहा गया है कि 15 अगस्त को गोकुल अष्टमी और 20 अगस्त को जैन समुदाय के प्रमुख त्योहार ‘पर्युषण पर्व’ के अवसर पर बूचड़खानों एवं मांस की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। महानगर पालिका ने आदेश के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। इससे पहले, कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (केडीएमसी) की ओर से भी स्वतंत्रता दिवस पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। 

 

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