राष्ट्रीय

कोर्ट ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम, सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई तय

लखनऊ 
समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद जियाउर्रहमान बर्क पर दीपा सराय इलाके में बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के आरोप में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। उपजिलाधिकारी (SDM) विकास चंद्र ने सांसद पर ₹1,35,000 का जुर्माना लगाया है और उनके मकान के अवैध हिस्से को 30 दिन के भीतर हटाने का आदेश दिया है।

क्या है पूरा मामला?
सांसद बर्क पर आरोप था कि उन्होंने दीपा सराय में बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण करवाया। इसको लेकर प्रशासन ने 5 दिसंबर 2024 को पहला नोटिस जारी किया था। मामले में कई सुनवाइयों के बाद 28 जुलाई 2025 को फैसला सुनाने की तारीख तय की गई। अंततः 11 अगस्त 2025 को SDM ने फैसला सुनाया।

जुर्माना और शमन शुल्क
मिली जानकारी के मुताबिक, ₹1,35,000 का जुर्माना सांसद बर्क पर लगाया गया। इसके साथ ही, सांसद द्वारा पेश किया गया संशोधित नक्शा स्वीकार कर लिया गया और उन्होंने ₹5,707 का शमन शुल्क जमा भी कर दिया। फिर भी, मकान का एक हिस्सा  1 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा हिस्सा अवैध घोषित किया गया।

अवैध हिस्सा 30 दिन में हटाने का आदेश
SDM ने साफ निर्देश दिया है कि इस अवैध हिस्से को 30 दिन के अंदर हटाना होगा। अगर तय समय में यह हिस्सा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन खुद कार्रवाई कर निर्माण गिरवा देगा। इसके अलावा, सांसद को जुर्माने की राशि भी जल्द से जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया है।
 
प्रशासनिक रुख सख्त
यह मामला सिर्फ एक आम निर्माण का नहीं, बल्कि एक सांसद से जुड़ा है, जिससे यह और ज्यादा चर्चा में आ गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे व्यक्ति कोई भी हो।

 

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