छत्तीसगढ़

मेडिकल प्रतिष्ठानों में अनियमितता पाए जाने पर होगी लाइसेंस निलंबित की कार्यवाही

        जांजगीर-चांपा 23 अक्टूबर 2024/ कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला जांजगीर चांपा की टीम द्वारा मेडिकल प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। जिसके जवाब का अवलोकन करने के पश्चात् गुण दोष के आधार पर उक्त प्रतिष्ठानों का लाइसेंस 03 से 12 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।
      सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि मेसर्स अंजली मेडिकल स्टोर्स नवागढ़ 03 दिवस, मेसर्स जय मेडिकल स्टोर्स नवागढ़ 10 दिवस, मेसर्स गौतम मेडिकल स्टोर्स, नवागढ़ 10 दिवस, मेसर्स निशा मेडिकल स्टोर्स बम्हीनीडीह 10 दिवस, मेसर्स महेश मेडिकल स्टोर्स चांपा 12 दिवस, मेसर्स छाया मेडिकल स्टोर्स जैजेपुर 12 दिवस एवं मेसर्स वैभवी मेडिकल स्टोर्स मालखरौदा 05 दिवस, मेसर्स प्रीति मेडिकल स्टोर्स मालखरौदा 12 दिवस के लिए लाइसेंस निलंबित किया गया है। सहायक औषधि नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर्स के संचालक को निर्देशित किया है कि मेडिकल स्टोर्स का संचालन औषधि एवं सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत करना सुनिश्चित करें अन्यथा सख्त कार्यवाही की जावेगी।

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