छत्तीसगढ़

श्रम विभाग के अधिकारियों ने तंबाकू उत्पादों से दूर रहने की दी समझाइश

बिलासपुर, 4 दिसंबर 2021, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित टीम ने शनिवार को सरकंडा क्षेत्र में तंबाकू उत्पादों से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक किया। इस दौरान टीम ने कोटपा अधिनियम के तहत चिंगराजपारा एवं साइंस कॉलेज क्षेत्र में चलानी कार्यवाही भी की। इस दौरान चिंगराजपारा उच्चतर माध्यमिक माध्यमिक विद्यालय, साइंस कॉलेज परिसर के 100 गज के दायरे में विक्रय कर रहे 22 तंबाकू विक्रेताओं पर धारा 4 एवं 6 के तहत चलानी कार्यवाही की गई। इस दौरान विक्रेताओं को शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे पर तंबाकू विक्रय न करने हेतु समझाइश दी गई।
टीम ने तंबाकू उत्पाद बेच रहे लोगों को 18 साल से कम उम्र के युवाओं से तंबाकू बिक्री न कराने को लेकर जागरूक किया। इसके साथ ही तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन प्रदर्शित न करने की बात कही और अधिनियम से संबंधित चस्पा किए जाने वाले बोर्ड प्रदान किए व धाराओं से संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान टीम ने टीम साइंस कॉलेज परिसर में धूम्रपान करते पाए गए युवाओं के खिलाफ धारा 4 के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें नशे से दूर रहने की समझाईश दी।
दल में श्रम विभाग के साथ-साथ स्वास्थ विभाग एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधि सहित तकनीकी सहयोगी संस्था द यूनियन के सदस्य उपस्थित थे। स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉ. बीके वैष्णव के मार्गदर्शन में इस कार्यवाही को पूर्ण किया गया।
दल का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रम विभाग के निरीक्षक फणीश्वर नाथ ने बताया, “कोटपा अधिनियम 2003 के तहत किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थ का विक्रय करना दंडनीय अपराध है। इतना ही नहीं तंबाकू पदार्थ का किसी भी प्रकार का विज्ञापन किया जाना व भारत सरकार द्वारा निर्धारित वैधानिक चेतावनी के बगैर तंबाकू पदार्थ को बेचना दंडनीय अपराध है। इसलिए समस्त विक्रेताओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने के लिए तंबाकू विक्रेताओं को समझाइश दी गई कि अगर किसी भी प्रकार के विज्ञापन हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है तो उन्हें तुरंत नजदीकी पुलिस केंद्र पर सूचित किया जाना चाहिए और किसी भी प्रलोभन में न आते हुए ऐसे विज्ञापन नहीं लगाने चाहिए।“

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