खनिज विभाग की कार्यवाही खनिज कोयला के अवैध परिवहन का 2019 से लंबित प्रकरण निराकृत हुआ।

खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही
कलेक्टर महोदय के निर्देश एवं मार्गदर्शन मे खनिज कोयला के अवैध परिवहन का 2019 से लंबित प्रकरण निराकृत हुआ।
खनिज अमला जांजगीर-चांपा द्वारा रूटीन जांच के दौरान जांच चौकी चांपा मे वाहन क्रमांक CG 04 DP 1583 वाहन मालिक श्री रवि चनानी आत्मज पवन चनानी निवासी बिलासपुर के विरूद्ध खान एवं खनिज(विकास एवं विनियमन)अधिनियम 1957 के तहत खनिज कोयला के अवैध परिवहन का प्रकरण दर्ज करते हुए खनिजमय वाहन को कलेक्टोरेट परिसर जांजगीर मे सुरक्षार्थ रखा गया था। वाहन मालिक द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड/समझौता राशि ₹ 1,73,286(एक लाख तिहत्तर हजार दो सौ छियासी रूपये) खनिज मद मे दिनांक 31/05/2022 को जमा किये जाने से प्रकरण निराकृत करते हुए कलेक्टर महोदय के अनुमति उपरांत खनिजमय वाहन मालिक/मुख्तियार के सपुर्दगी मे दिया गया।
इसी तरह मारूति नंदन कन्स्ट्रक्शन कंपनी बिलासपुर के विरुद्ध रेलवे के निर्माणाधीन चौथी लाइन परियोजना मे बिना अनुमति के खनिज मिट्टी/मुरूम उत्खनन कर परिवहन/उपयोग करने से दर्ज अवैध उत्खनन के प्रकरण मे ₹ 2,05,000(दो लाख पांच हजार रूपये) अर्थदण्ड/समझौता राशि खनिज मद मे जमा उपरांत सील चैन माउंटेड मशीन व खनिजमय हाइवा को मुक्त कर वाहन मालिक को सुपुर्दगी मे देते हुए प्रकरण निराकृत किया गया।
उपरोक्त दोनो प्रकरण से खनिज विभाग को ₹ 3,78,286 रूपये का शास्ति के रूप मे राजस्व प्राप्त हुआ है।
ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 यथासंशोधित के अनुसार गौण खनिज मुरूम के साथ साथ 1अप्रेल 2018 से मिट्टी का भी निर्माण कार्य मे व्यवसायिक उपयोग मे रायल्टी, डीएमएफ आदि सभी शुल्क देय है। सभी निर्माण एजेंसी/ठेकेदार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जांजगीर चांपा मे रायल्टी ,डीएमएफ राशि आदि जमाकर विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही गौण खनिज मिट्टी, मुरूम का परिवहन एवं उपयोग सुनिश्चित करे।
आज दिनांक 03/06/2022 दिन शुक्रवार को सुबह जिला खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा पामगढ़-शिवरीनारायण क्षेत्र मे खनिज परिवहनकर रहे वाहनों की सघन जांच किया जा रहा है खनिज रेत के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर 02 हाइवा एवं मिट्टी (ईंट) के अवैध परिवहन करते पाये जाने पर 03 ट्रेक्टर को जप्त कर थाना पामगढ मे पुलिस अभिरक्षा मे सुरक्षार्थ रखा गया है।
खनिज विभाग की कार्यवाही जारी है।