छत्तीसगढ़

कंटेनमेंट जोन के उल्लंंघन पर कार्यवाही जारी चाय दुकान को सील करने की कार्रवाई मार्निंगवाक पर निकले लोग किए गए दंडित एस डी एम जांजगीर की कार्रवाई

जांजगीर-चांपा कोविड संक्रमण से सुरक्षा और आम जनता के स्वास्थ्य के मद्देनजर कंटेन्मेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर दंडित करने की
कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज एक चाय दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई वहीं अनावश्यक घूमने वालों को दंडित किया गया।
जिला दंडाधिकारी यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में कोरोना वायरस से सुरक्षा बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 6 मई की सुबह 6 बजे तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट निर्देशों का पालन करवाने के लिए राजस्व, पुलिस तथा स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए निकायवार दल गठित किया गया है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम जांजगीर मेनका प्रधान, एसडीओपी श्रीमती दिनेश्वरी नंद, तहसीलदार अतुल वैष्णव की टीम ने आज सुबह जांजगीर-नैला नगर पालिका क्षेत्र का निरीक्षण किया। फल, सब्जी बेचने वालों को एक जगह भीड़ इकट्ठा करने पर फटकार लगाई। फेरी लगाकर समान बेचने के लिए गाइड लाइन का पालन करने निर्देशित किया गया। दूध के नाम से अनावश्यक विचरण करने वाले लोगों को घर में रहने की समझाइश दी गयी। मॉर्निंग वॉक करने वालों पर चालानी कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए कान पकड़वा कर वापस भेजा गया। गिरजा यादव जलपान गृह में विधि विरुद्ध चाय बनाकर बेचे जाते पाए जाने पर प्रतिष्ठान की सिलिंग की कार्रवाई की गईं।

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